वैसी संस्था जो ईपीएफओ के अन्दर रजिस्टर्ड करके रोजगार प्रदान करती है वे इसका लाभ उठा सकती है
वैसी संस्था जिनके पास 50 कर्मचारी से कम कर्मचारी और वह संस्था हो या उससे ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है तो ही संस्था व कर्मचारी दोनों इसका लाभ उठा सकते है
जो भी संस्थाए aatm nirbhar Bharat Rojgar Yojana का लाभ उठाना चाहती है उन्हें स्वंय का ईआईपीओ के तहत पंजीकृत होना पडेगा।
वैसी संस्था जिनकी कर्मचारी क्षमता 1000 से कम है तो संस्था मे कर्मचारीयों के वेतन अनुसार उसके हिस्से के 12% तथा काम प्रादान कराने वाली संस्था के 12% को सरकार के द्वारा निधि ईपीएफओ के अंतर्गत जमा कराया जाएगा
यह योगदान केंद्र सरकार के द्वारा 2वर्ष तक दिया जाएगा
इस योजना मे मूल्यांकन पर होने वाली खर्च ईपीएफओ के द्वारा संसाधनों के द्वारा निकाला जाएगा